Property did not seize Accused of fodder scam

 lalu prasad yadav
पटना [उमाकांत वर्मा]। सीबीआइ की सुस्ती के कारण चारा घोटाले के दर्जनभर आरोपियों की संपत्ति जब्त करने के लिए स्थाई तौर पर आदेश नहीं मिल सका। यह संपत्ति अरबों में है। कानूनी दांवपेंच में फंसे होने के चलते कार्रवाई में बाधा आ रही है। गौरतलब है चारा घोटाले में खजाने से निकाले गए रुपये वापस पहुंचाने में सीबीआइ व आयकर विभाग फेल रहा है
1996 से 1998 के बीच सीबीआइ की अर्जी पर पटना जिला जज की अदालत ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का अंतरिम आदेश दिया था। लेकिन 15 वर्षो बाद भी सीबीआइ संपत्ति जब्ती का स्थाई आदेश नहीं ले सकी। जबकि एजेंसी हर साल अर्जी देकर अंतरिम आदेश की मियाद बढ़ाती रहती है। अब सीबीआइ ने अर्जी देकर कहा है कि आरोपियों के परिवार के लोगों की संपत्ति जब्त करने का भी उसे अधिकार मिले। इन आरोपियों में जदयू सांसद जगदीश शर्मा और पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा के साथ पशुपालन विभाग के कई अधिकारी भी शामिल हैं।
Source- News in Hindi
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