Red beacons shall only be used by the person holding constitutional posts: SC



Hindi Newsनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को आदेश जारी कर कहा है कि वह एक माह के अंदर वीआईपी और एमरजेंसी सर्विस के तहत आने वाले वाहनों पर लगने वाली लाल और नीली बत्ती के लिए इस्तेमाल करने के लिए कानून में संशोधन करें। कोर्ट ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में वीआईपी के नाम पर वाहनों के ऊपर लाल, पीली और नीली रंग की बत्तियों के इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है।
कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अधीन आने वाले वाहनों पर तीन माह के अंदर यह नियम लागू करें। कोर्ट के मुताबिक अब लाल बत्ती का इस्तेमाल संवैधानिक पद पर आसीन लोग कर पाएंगे। साथ ही नीली बत्ती एंबुलेंस, सेना के वाहनों, फायर व्हीकल और प्रशासनिक सेवा अधिकारी कर सकेंगे।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए इसको एक माह के अंदर बंद कराने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के आदेश केंद्र और राज्य सरकारों को दिए हैं।
Source- News in Hindi

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